दही, रसगुल्ला, काजू बर्फी बिक रही मिलावटी

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कानपुर। अगर आप मिठाईयों के शौकीन हैं तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है। शहर के कई मिष्ठान भंडारों में दूध, दही, खोवा बर्फी, काजू बर्फी, रसगुल्ला समेत अन्य मिठाईयों में मिलावट की जा रही है। यह चैंकाने वाला सच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से शहर के कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर खाद्य वस्तुओं के नमूनों की जांच में सामने आया है। अधिकारियों ने मिठाई कारोबारियों को सचेत किया है। उन्हें भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और उप्र खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से संचालित फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (मोबाइल लैब) गुरुवार को शहर के कई क्षेत्रों में गई। वहां के क्षेत्रवासियों को मिलावट, अशुद्ध और मानकविहीन खाद्य वस्तुओं के बारे में जागरूक किया। उन्हें किस तरह और कहां पर शिकायत करनी है, उस संबंध में जानकारी दी गई।
सहायकत आयुक्त खाद्य विजय सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार शुक्ला, मंजरी मिश्रा, आनंद मिश्रा की टीम ने विकास नगर, नवाबगंज समेत अन्य क्षेत्रों की मिठाई दुकान से नमूने लिए। उनकी तुरंत जांच कराई गई, जिसमें नवांबगंज की एक दुकान में काजू की बर्फी में स्टार्च और हरी चटनी में रंग की उपस्थिति मिली। विकास नगर के स्वीट हाउस के छेना, खोवा बर्फी और मिल्क केक में अशुद्धा पाई गई। नवाबगंज विकास नगर के होटल में मिर्च पाउडर, मिठी चटनी और हल्दी पाउडर अशुद्ध मिला। विकास नगर के स्वीट हाउस के राजभोज में रंग की मौजूदगी मिली।

दस कारोबारियों पर चार लाख 80 हजार का जुर्माना
खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी करने के मामले में अपर जिला मजिस्टेट (नगर) ने 10 कारोबारियों पर चार लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर कारोबारियों से अर्थदंड की आदायगी भू-राजस्व की तरह किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
सहायक आयुक्त खाद्य के मुताबिक दस वादों का निस्तारण किया गया है। इनके यहां खाद्य वस्तुओं में गड़बड़ी मिली थी।
नौबस्ता की मिठाई दुकान में छेने में वाह्य पदार्थ मिला, जिस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। हटिया के कारोबारी के यहां खोवा का नमूना अधोमानक पाया गया। उनपर 40 हजार का अर्थदंड लगा। रायपुरवा की कोल्ड ड्रिंक दुकान में पानी मिथ्या छाप मिला। कारोबारी पर 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। नामी मसाला कंपनी की हींग मिथ्या छाप पाई गई। उनके दिल्ली के कारोबारकर्ता पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। हाल्सी रोड के खाद्य कारोबारी की फ्रूट ड्रिंक का सैंपल अधोमानक मिला, जिस पर 95 हजार रुपये का जुर्माना लगा। विजय नगर के प्रतिष्ठान में काजू मिथ्या छाप मिलने पर 35 हजार, नौबस्ता के प्रोविजन स्टोर में साबू दाना अधोमानक मिलने पर 25 हजार, टिकरा के जनरल स्टोर में मूंगफली का दाना अधोमानक मिलने पर 35 हजार, आर्य नगर की डेयरी से पनीर का नमूना अधोमानक मिलने पर 35 हजार और गाय का दूध अधोमानक मिलने पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

खाद्य पदार्थाें में गड़बड़ी कर सकती बीमार
आईएमए के सचिव व वरिष्ठ फिजीशियन डाॅ.कुणाल सहाय के मुताबिक खाद्य पदार्थों में मिलावट शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। इनका सेवन न सिर्फ पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि उल्टी, दस्त, जी मचलाना, गैस बनने की समस्या होती है। अत्याधिक उपयोग से कैंसर होने की आशंका रहती है। मिलावट और केमिकल होने से गुर्दा, लिवर, हृदय रोग, शरीर मे दाने पड़ सकते हैं।

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